अजय पाण्डेय
जौनपुर। उप कृषि निदेशक डा. अश्वनी सिंह ने बताया कि खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। गैर-ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तथा ऋणी (केसीसी धारक) किसानों के लिए 31 अगस्त निर्धारित की गई है। बीमा के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और स्वयं बुवाई प्रमाण-पत्र आवश्यक होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के अधिसूचित फसलों (धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर, तिल) पर कुल बीमित राशि का मात्र दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। वहीं मौसम आधारित योजना में केला, टमाटर और मिर्च को शामिल किया गया है। किसान कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों, सहज जन सेवा केन्द्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर बीमा करा सकते हैं। दैवीय आपदा की स्थिति में फसल नुकसान होने पर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क किया जा सकता है।
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