जौनपुर: समाचार पत्र से जुड़े लोगों व वाहनों के आवागमन पर रोक नहींः डीएम | #AAPKIUMMID
AAP KI UMMID | For Advertising Contact- 8081732332
जौनपुर। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जनसामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में विशेष प्रतिबंध लगाया गया है परंतु समाचार पत्र से जुड़े लोगों एवं वाहनों के जनपद में आगमन एवं यहां आवागमन में असुविधा हो रही है। लॉक डाउन की स्थिति में समाचार पत्र ऐसे सशक्त माध्यम हैं जिसके बिना जनता से जुड़ी जानकारियां, निर्देश लागू की गयी व्यवस्था की जानकारी जनता तक पहुंचाना, जनता का फीडबैक लेना आदि कार्य सम्भव नहीं है।
केवल समाचार पत्र ही ऐसा माध्यम है जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव की अधिकारिक जानकारी जनता को दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में समाचार पत्र वितरण को अत्यन्त आवश्यक सेवा घोषित की गयी है। उन्होंने कहा कि कोई भी समाचार पत्र से जुड़े लोगों एवं वाहनों को नहीं रोकेगा। साथ ही कोई भी समाचार पत्र में वायरस होने की अफवाह भी नहीं फैलायेगा।
इसकी कहीं से सूचना प्राप्त होगी तो आवश्यक सेवा बाधित करने के आरोप में सम्बन्धित के विरूद्ध धारा 188 की कार्यवाही की जायेगी। किसी भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी या अन्य किसी द्वारा यदि ऐसा कार्य किया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने समाचार पत्र, किताबें, रद्दी, सीलन, गन्दा, फफूंदी से वायरस होने की सम्भावना के दृष्टिगत ऐसे चीजों को घर से बाहर निकाला जाय।
केवल समाचार पत्र ही ऐसा माध्यम है जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव की अधिकारिक जानकारी जनता को दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में समाचार पत्र वितरण को अत्यन्त आवश्यक सेवा घोषित की गयी है। उन्होंने कहा कि कोई भी समाचार पत्र से जुड़े लोगों एवं वाहनों को नहीं रोकेगा। साथ ही कोई भी समाचार पत्र में वायरस होने की अफवाह भी नहीं फैलायेगा।
इसकी कहीं से सूचना प्राप्त होगी तो आवश्यक सेवा बाधित करने के आरोप में सम्बन्धित के विरूद्ध धारा 188 की कार्यवाही की जायेगी। किसी भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी या अन्य किसी द्वारा यदि ऐसा कार्य किया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने समाचार पत्र, किताबें, रद्दी, सीलन, गन्दा, फफूंदी से वायरस होने की सम्भावना के दृष्टिगत ऐसे चीजों को घर से बाहर निकाला जाय।