• हाईकोर्ट ने कलेक्टर व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अपील को किया निरस्त

जौनपुर। वैवाहिक समारोह में पूर्व मंत्री शिवपाल यादव के आगमन पर सरपतहां जा रही एंबुलेंस की टक्कर से कार चालक की मृत्यु के मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने कलेक्टर व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अपील को निरस्त कर दिया। अपील निरस्त होने के बाद जिला जज ने सीएमएस के खिलाफ 12लाख रुपए क्षतिपूर्ति की धनराशि के लिए आरसी जारी करने का आदेश दिया। धनराशि अदा न करने पर खाता कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
सरपतहां थाना क्षेत्र में 2 जून 2013 को एक विवाह समारोह में पूर्व मंत्री शिवपाल यादव के आगमन पर डॉक्टरों की टीम को ले जा रही एंबुलेंस के चालक की लापरवाही से हुई टक्कर में कार चालक घनश्याम विश्वकर्मा निवासी कटघर की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मौके पर मौजूद भीड़ के चक्का जाम करने पर पुलिस ने बलपूर्वक भीड़ को खदेड़ा।

वादी अच्छेलाल ने एंबुलेंस की उपेक्षा दिखाते हुए एवं सीएमएस ने कार चालक की लापरवाही दिखाते हुए एफ आई आर दर्ज कराया। सत्ता की हनक में पुलिस ने एंबुलेंस को क्लीन चिट दे दिया और फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। मृतक घनश्याम की पत्नी नीलू व अन्य परिजनों ने सीएमएस, एंबुलेंस चालक आदि के खिलाफ अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से क्षतिपूर्ति की याचिका जिला जज की कोर्ट में दायर किया।
गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने पाया कि दुर्घटना में एंबुलेंस चालक की लापरवाही थी। कोर्ट ने क्षतिपूर्ति का आदेश मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिया जिसके खिलाफ कलेक्टर व अधीक्षक ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज के आदेश को बहाल रखा तथा कलेक्टर व सीएमएस की अपील निरस्त कर दी। अपील निरस्त होने के बाद आदेश की कॉपी जिला जज की अदालत में दाखिल की गई। जिला जज ने क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए सीएमएस के खिलाफ आरसी जारी किया। धनराशि अदा न करने पर सीएमएस खाता कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।





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