जौनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दायर मुकदमे में रिपोर्ट न देने वाले उप जिलाधिकारी शाहगंज को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अल्टीमेटम दिया कि 17 जनवरी 2020 को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें अन्यथा उनके खिलाफ और अवमानना का मुकदमा पंजीकृत करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी समारू मौर्य ने तत्कालीन ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक, तत्कालीन एडीओ समेत 6 के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपियों ने आपस में सांठगांठ करके प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों का घोटाला किया।
अपात्र लोगों को योजना का लाभ देकर उनके आवास बनवा दिया और सरकारी धन की आपस में बंदरबांट किया। आरोपियों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 68 व्यक्तियों को योजना में लाभान्वित किया। उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक को भी सूचना दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई बल्कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दिया।





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