जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम रवि यादव ने किशोरी का बहला-फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी मोईनुद्दीन को 10 वर्ष कैद एवं 75000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि न्यायालय ने पीड़िता को देने के लिए आदेशित किया घटना की प्राथमिकी पीड़िता की मां द्वारा मुंगरा बादशाहपुर थाने में दर्ज कराई गई थी।
अभियोजन कथानक के अनुसार 27 अगस्त 2015 को पीड़िता 14 वर्ष अपने घर में सोई हुई थी। उसके बगल की चारपाई पर उसकी मां सोई थी। 11 बजे रात उसकी दीदी के मोबाइल पर पड़ोस के मोइनुद्दीन ने फोन किया और उसने पीड़िता को घर के पीछे बुलाया। जब पीड़िता वहां पहुंची तब आरोपी ने उस पर चाकू लगा दिया तथा जान से मारने की धमकी दी और उसका अपहरण कर ले गया। आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। उसे वाराणसी ले गया। पीड़िता किसी प्रकार आरोपी के चंगुल से छूटकर वापस मुंगराबादशाहपुर आई। वहां पुलिस और उसके परिजन उसको पकड़ लिए।
पुलिस ने मुकदमे की विवेचना की तथा आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र मौर्य तथा अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह ने अभियोजन पक्ष से पैरवी किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस एवं समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी मोइनुद्दीन को दोषी पाते हुए दंडित किया।


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