जौनपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा मीरगंज के शाखा प्रबंधक एवं चार अन्य आरोपियों के खिलाफ कूटरचना एवं धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर सीएम मछली शहर को जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जांच की बिंदुवार रिपोर्ट 15 नवंबर को न्यायालय में प्रस्तुत करें।

मीरगंज थाना क्षेत्र के करियांव गांव के रहने वाले सूबेदार ने सीजेएम की अदालत में अधिवक्ता रवि प्रकाश पाल के माध्यम से दरखास्त दिया कि 1432ख आराजी पर उसका मकान बना है जो वर्षों पुराना है। यूनियन बैंक शाखा मीरगंज के शाखा प्रबंधक ने न तो कोई जांच किया न सत्यापन कराया और वादी के मकान में ताला लगाकर उसे सीज कर दिया जबकि उसने कभी कोई लोन वगैरह नहीं लिया था।
1418 क आराजी पर बनिया समुदाय के लोगों ने लोन लिया था और लोन चुकता नहीं किया। बैंक के प्रबंधक व अन्य अधिकारियों को मिलाकर फर्जीवाड़ा करते हुए जालसाजी कर उसका मकान सीज करवा दिया। आरोपित पहले कह रहे थे कि अपना मकान बेच दो। उनकी बात न मानने पर उन्होंने यह षड्यंत्र बैंक कर्मियों के साथ मिलकर रचा। 26 सितंबर 2019 को उसे गालियां और धमकी भी दी। पुलिस अधिकारियों ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।



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