जौनपुर। देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में मड़ियाहूं के ब्लाक प्रमुख लाल प्रताप यादव की अग्रिम जमानत कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक आरोपी के खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाए।

आरोपी द्वारा अपशब्दों के इस्तेमाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू युवा वाहिनी के विपिन दुबे ने मड़ियाहूं में प्राथमिकी दर्ज कराया था। 20 सितंबर 2019 को सुबह छह बजे लाल प्रताप ने वादी के मोबाइल पर वीडियो मैसेज भेजा था जिसमें देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था।
आरोपित के खिलाफ देशद्रोह व आरटीआई एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थीं। उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपित का कहना था कि उसे राजनैतिक रंजिश को लेकर फंसाया गया कोर्ट ने उसके तर्क को अस्वीकार कर उसकी अग्रिम जमानत निरस्त कर दिया।



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