जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र के खजुरन गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मनोज कुमार सिंह गौतम ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए खुले न्यायालय में आजीवन कारावास दस हजार रूपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। साथ ही कोर्ट में अपने बयान से मुकर जाने पर वादी मुकदमा पर प्रकीर्णवाद‌ दर्ज कर नोटिस जारी किया है। जबकि दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में वरी कर‌ दिया।

अभियोजन कथानक के अनुसार मुकदमा वादी जाहिद निवासी ग्राम जगदीशपुर मुजहना थाना मीरगंज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मेरी पुत्री सलमा की शादी रहमत पुत्र हीरा निवासी ग्राम खजूरी थाना बदलापुर के साथ दो वर्षों पूर्व हुई थी। विवाह के समय से ही रहमत मुख्तार व गोरका दहेज की मांग को लेकर  पुत्री को प्रताड़ित किया करने लगे थे। मैं गरीब होने के नाते उनकी दहेज की मांग को पूरी नहीं कर सका। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने 26 अक्टूबर 2018 की रात्रि 8 बजे पुत्री सलमा को फांसी लगाकर मार डाला।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके  आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह  ने पैरवी किया। मामले में सभी गवाह पक्षद्रोही हो गये। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति रहमत को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई जबकि दो अन्य आरोपी मुख्तार व गोरका को साक्ष्य के अभाव में वरी कर दिया। कोर्ट झूठी गवाही देने पर वादी मुकदमा जाहिद के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया है।



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