जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता को जमीनी रंजिश को लेकर छेड़खानी करने तथा मारपीट कर उसका गर्भपात कराने के चार आरोपियों एवं रिपोर्ट दर्ज न कर विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाले थानाध्यक्ष बदलापुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश कोर्ट ने 17 जून को संबंधित थानाध्यक्ष को दिया था। आदेश के बावजूद थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई कोर्ट ने संबंधित थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया है कि क्यों न उनके खिलाफ विधिक प्रावधानों की अवहेलना में दंडित करने की कार्यवाही की जाए।
विवाहिता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि जमीनी रंजिश को लेकर 6 मार्च 2019 को 9 बजे रात उसके पट्टीदार राधेश्याम व अन्य आरोपी गालियां देते हुए उसे उसके पति व सास को घर में घुसकर मारा पीटा। उसे निर्वस्त्र कर दिया तथा उसके पेट में लात मुक्के से मारे जिससे पेट में पल रहा दो माह का बच्चा ब्लीडिंग होने से गिर गया।
थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। मेडिकल भी नहीं कराए। उन्होंने विधिक प्रावधानों की अवहेलना की। जिलाधिकारी के आदेश पर सीएमओ ने डॉक्टरी मुआयना कराया एसपी ने भी सुनवाई नहीं की। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ।



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