जौनपुर। जलालपुर थाना क्षेत्र के नत्थनपुर में हाईटेंशन तार खींचने के लिए 17 वर्षीय युवक को जबरन खंभे पर चढ़ाने से उसका हाथ झुलस गया। उसके पिता के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम कोर्ट ने विद्युत विभाग के इंजीनियर, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के इंजीनियर, ऑफीसर व ठेकेदार पर वाद दर्ज कर थाने से रिपोर्ट तलब किया है।

मामले के अनुसार निसार अहमद निवासी राजेपुर ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि 18 मई 2019 को 3 बजे दिन विद्युत विभाग व बजाज इलेक्ट्रिकल्स के इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार मेरे घर आए तथा हाईटेंशन तार खींचने में मदद के लिए बतौर हेल्पर मेरे 17 वर्षीय पुत्र शाहआलम को मेरे व मेरी पत्नी की गैर मौजूदगी में मना करने के बावजूद ले गये। यह जानते हुए भी कि शाहआलम नाबालिग है। उस पर नाजायज दबाव डालकर खंभे पर चढ़ने के लिए कहने लगे। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे खंभे पर चढ़ाया। शाहआलम को हाईटेंशन तार खींचने व खंभे पर चढ़ने का कोई अनुभव नहीं था।
खंभे पर चढ़ते ही तार की चपेट में आ गया और उसका शरीर दाहिना हाथ बुरी तरह झुलस गया और वह बेहोश हो गया। विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके से भाग गए। आसपास के लोग उसे खंभे से नीचे उतारे तथा एंबुलेंस से हॉस्पिटल ले गए जहां से उसे बीएचयू ले जाया गया। उसका जीवन बचाने के लिए उसका दाहिना हाथ डॉक्टर द्वारा काटना पड़ा। थाना व एसपी को विद्युत विभाग के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।




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