जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल से ‘कन्या सुमंगला योजना’ राज्य में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भू्रण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है।
इसी क्रम में जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी के निर्देशन में मछलीशहर क्षेत्र के अहमदपुर गांव में कन्या सुमंगला योजना के तहत कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर महिला कल्याण अधिकारी नीता वर्मा ने बताया कि बेटियों को शिक्षा दीजिये, क्योंकि यदि एक बेटी शिक्षित होती है तो वह दो परिवार को शिक्षित करती है, इसलिये आप सभी अपने बेटियों को शिक्षा जरूर दें।
जौनपुर के मछलीशहर में आयोजित शिविर में कन्या
सुमंगला योजना की जानकारी देतीं सम्बन्धित जानकार।

योजना के लिये लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, विद्युत/टेलीफोन का बिल हो। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रूपये हो तथा परिवार के अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों, किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकाएं हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ मिलेगा। यदि किसी परिवार में अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी।
इसी क्रम में जिला समन्वयक प्रतिभा सिंह ने बताया कि यह सरकार द्वारा चलायी जा रही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें 1 अप्रैल के पश्चात जिन महिलाओं को प्रथम या दूसरी बेटी जन्मी है, वह इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना के तहत बेटियों को 6 चरण में 15000 हजार रूपये मिलेंगे। जिला समन्वयक बबिता ने कहा कि इस योजना के लाभ उन्हीं परिवार की बेटी को मिलेगा जिनकी आय 3 लाख रूपये से कम है। प्राथमिक रूप में आवेदन आंनलाइन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। आनलाइन न हो पाने की स्थिति में आफलाइन आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकेंगे। इस दौरान आये उपस्थित लोगो को फार्म भरने की पूरी प्रकिया की जानकारी दी गयी।




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