जौनपुर। पांच वर्ष पूर्व रंजिश को लेकर जफराबाद थाना क्षेत्र के नासही मोहल्ले में चाकू घोंपकर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार ने सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन कथानक के अनुसार जफरावाद थाना क्षेत्र के नासही मोहल्ला निवासी मन्नीलाल सेठ ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसका पोता विक्की उर्फ प्रदीप पुत्र विजय कुमार सेठ दिनांक 2 अगस्त 2014 को सुबह 4 बजे घर के पीछे जंगल में शौच के लिए गया था। तभी आपसी रंजिश को लेकर खुर्शीद उर्फ हाशमी पुत्र मजीद जो उसके ही मुहल्ले का रहने वाला था, विक्की के पेट में जान से मारने की नियत से चाकू घोंप दिया। विक्की चिल्लाकर यह बताते हुए की खुर्शीद ने उसे चाकू मार दिया है। भागते हुए जफराबाद पुलिस चौकी में पहुंचा और वहीं गिर गया।
पुलिस वालों ने एंबुलेंस से उसे सदर अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब वाराणसी के एक निजी चिकित्सालय में इलाज हुआं। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार उपाध्याय एवं अशोक कुमार ने गवाहों को परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात् आरोपी खुर्शीद को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई।




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