जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र के बसरा गांव में विवाहिता की दहेज हत्या के आरोप से पति व सास को जिला जज ओपी त्रिपाठी ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जबकि कोर्ट में झूठी गवाही देने वाले वादी पिता पर धारा 344 दंप्रसं के तहत वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया है कि क्यों न उसे दंडित किया जाए।

दूधनाथ चौहान निवासी आजमगढ़ ने थाना महाराजगंज में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अपनी पुत्री इंद्र कला की शादी नीरज चौहान के साथ किया था। विवाह के बाद पति नीरज, सास निर्मला आदि दहेज में पचास हजार रुपए की मांग को लेकर पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। 2 नवंबर 2017 को 9 बजे दामाद ने सूचना दिया कि इंद्रकला की हालत खराब है, चले जाइए। मैं अपने परिवार के लोगों के साथ ग्राम बसरा पहुंचा तो देखा इंद्रकला की मृत्यु हो चुकी है आसपास पता किया तो मालूम चला कि लड़की को ससुराल वाले फांसी लगाकर मार दिए हैं। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया।
कोर्ट में बयान के समय मृतका के पिता व मां दहेज हत्या व प्रताड़ना की बात से मुकर गए। न्यायाधीशने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति व सास को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया जबकि कोर्ट में झूठी गवाही देने पर वादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी किया है।




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