जौनपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष सोनी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उक्त के दृष्टिगत ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 से ‘कन्या सुमंगला योजना’ राज्य में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भू्रण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है।
उन्होंने बताया कि योजना के लिये लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रूपये हो। किसी परिवार के अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा, लाभार्थी के परिवार का आकार परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों, किसी महिला को द्वितीय प्रसव सेजुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है।
द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार में अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होगी।
प्राथमिक रूप में आवेदन आनलाइन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। आनलाइन न होने की स्थिति में आफलाइन आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकेंगे। अधिक जानकारी कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां से प्राप्त की जा सकती है।




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