जौनपुर। जिला दिव्यांगजन अधिकारी सुरेश मौर्य ने बताया कि जनपद के ऐसे दिव्यांगजन अवगत हों कि जिनको दिव्यांग पेंशन प्राप्त हो रही है, सर्वप्रथम ऐसों के लिये शासन की मंशानुरूप (विशेष पहचान पत्र) यूडीआईडी निर्गत किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

पात्र दिव्यांगजन जिन्हें पूर्व में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे ऊपर) निर्गत किया जा चुका है। ऐसे लोग किसी भी सहज जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी, साइबर कैफे सेण्टर पर दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं फोटो के साथ बेवसाइट पर अपना आवेदन पत्र आनलाइन अपलोड करें।
तदोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से सत्यापन के उपरान्त यूडीआईडी (विशेष पहचान पत्र) आनलाइन निर्गत करने के बाद बेवसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा जिसे लाभार्थी डाउनलोड करके अपने पास विशेष पहचान पत्र के रूप में उपयोग में ला सकते हैं।




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