जौनपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला प्राधिकरण के निर्देशन और जिला प्राधिकरण के तत्वावधान में लोगों को विधिक जानकारी प्रदान किये जाने हेतु श्रम प्रवर्तन अधिकारी के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय हरदीपुर में सुश्री एकता कुशवाहा सचिव जिला प्राधिकरण की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। 
इस मौके पर सचिव ने नागरिकों व मजदूरों को जानकारी देते हुये बताया कि पूरे विश्व में 12 जून को बालश्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो और वह जीविका के लिये काम करे, बाल मजदूर कहलाता है। भारत में यह स्थिति बहुत ही भयावह हो चली है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार पर आंकड़ा 11.3 मिलियन था जो 2001 में बढ़कर 12.7 मिलियन हो गया। सरकार ने वर्ष 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया तथा रोजगार पाने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गयी। 
श्रम प्रवर्तन अधिकारी यशवन्त सिंह ने मजदूरों को उनके अधिकारों सहित सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं की जानकारी दिया। इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी यशवन्त सिंह, एनके सिंह, महिला समन्वयक रजनी सिंह, पैनल अधिवक्ता देवेन्द्र यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।