जौनपुर। फेसबुक व व्हाट्सएप पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मानहानि व इनफारमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। यह मुकदमा धारा 499, 420, 504, 354, आईपीसी व आईटी एक्ट 67ए में दर्ज हुआ है। 
अधिवक्ता विवेक तिवारी निवासी सर्वेमऊ थाना सुजानगंज द्वारा दी गयी तहरीर में बताया गया कि पट्टीदारी में जमीनी व फौजदारी मुकदमे की रंजिश की वजह से मेरे व परिवार के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करते हुये अश्लील हरकत युक्त फोटो भेजा गया। साथ ही फर्जी अफवाह भी फैलायी जा रही है जिससे समाज में प्रार्थी अपमानित हो रहा है।
इसको गम्भीरता से लेते हुये पुलिस ने प्रवेश तिवारी व प्रशांत तिवारी, अशोक तिवारी, प्रमोद तिवारी, संतोष दुबे, सैनी, शैलेश व मनोज तिवारी के खिलाफ उपरोक्त धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।