जौनपुर। जनपद न्यायाधीश ओपी त्रिपाठी ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार 5 से 30 जून तक जनपद न्यायालय के कोर्ट का समय प्रातः 7 से अपरान्ह 1 बजे तक और कार्यालय का समय प्रातः 6.30 से अपरान्ह 1.30 बजे तक तथा पूर्वान्ह 10.30 से 11 बजे तक लंच का समय निर्धारित किया गया है।



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