जौनपुर: अनुदान प्रस्ताव 30 जून तक जमा करने का निर्देश | #AAPKIUMMID
AAP KI UMMID | For Advertising Contact- 8081732332
जौनपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सरेश मौर्या ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित व मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है।
निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हो, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त करे सकते हैं।
इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं मानसिक मंदित व मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यागंजन के लिये आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम आगामी 30 जून तक जिला दिव्यागंजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तत्पश्चात जिला दिव्यागंजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति से 31 जुलाई तक निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे।
निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हो, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त करे सकते हैं।
इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं मानसिक मंदित व मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यागंजन के लिये आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम आगामी 30 जून तक जिला दिव्यागंजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तत्पश्चात जिला दिव्यागंजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति से 31 जुलाई तक निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे।