• बरामद शव के असली कातिल का पता लगाने के लिए एसपी को अग्रिम विवेचना का आदेश

जौनपुर। केराकत थाना क्षेत्र निवासी कथित मृतका प्रतिमा की हत्या के आरोपी कड़ेदीन व जीरावंती को न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया। बरामद शव के असली कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक को अग्रिम विवेचना का आदेश दिया है। मामले में जिस प्रतिमा की हत्या का मुकदमा चल रहा था उसने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर अपने जिंदा होने का सबूत दिया। कहा कि वह धर्म परिवर्तन कर अपने पति के साथ रह रही है।

मामले के अनुसार कि 20 जनवरी 2014 को केराकत के टंड़वा गांव निवासी राहुल ने अपनी बहन प्रतिमा की हत्या की प्राथमिकी आरोपित अरविंद आदि के खिलाफ दर्ज कराया था। 7 फरवरी 2014 को बरसठी के निगोह में अज्ञात युवती का अधजला शव मिला जिसके शरीर के कुछ हिस्से जानवर खा गए थे। सूचना पर मृतका के परिजन वहां पहुंचे तथा मृतका के अधजले कपड़े,लॉकेट आदि के आधार पर बताया कि यह प्रतिमा का शव है।
पुलिस ने विवेचना कर अभियुक्त कड़ेदीन व जीरावंती निवासी मड़ियाहूं के खिलाफ प्रतिमा की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया कि इन दोनों ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर प्रतिमा की हत्या किया। जबकि प्रतिमा धर्म परिवर्तन कर अपने दूसरे पति के साथ मड़ियाहूं में रह रही थी। उसने जब खबर अखबार में पढ़ा तब वह अपने पति के साथ हाईकोर्ट गई। अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। हाईकोर्ट ने तीन जुलाई २०१४ को पुलिस अधीक्षक को विवेचना का आदेश दिया कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट के आदेश पर उसके गांव के प्रधान व पिता ने उसके जीवित होने की बात बताई।
स्वयं प्रतिमा ने कोर्ट में आकर बताया कि वह जिंदा है और धर्म परिवर्तन कर दूसरी शादी करके अपने पति के साथ रह रही है। अन्य गवाहों ने भी प्रतिमा को जिंदा बताया व कोर्ट में पहचाना अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मनोज कुमार सिंह गौतम ने दोनों पक्षों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात दोनों आरोपियों को हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।



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