जौनपुर: कोर्ट ने एसओ बक्शा को गिरफ्तार कर पेश करने का डीआईजी को दिया आदेश | #AAPKIUMMID
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जौनपुर। शाहगंज थाना क्षेत्र के सिधाई गांव निवासी रविकिरन सिंह के पचास हजार रुपये छीननेऔर थाने पर ले जाकर बेरहमी से पिटाई करने के आरोपी एसआई अरविंद कुमार यादव (वर्तमान में थानाध्यक्ष बक्सा) को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश सीजेएम ने डीआईजी एवं एसपी को दिया है। विपक्षी से सुलह होने के बावजूद रुपए की मांग करने, मांग पूरी न होने पर जबरन रुपए छीनने व मारने पीटने का कोर्ट ने थानाध्यक्ष को प्रथम दृष्टया दोषी पाया।
रवि किरन सिंह निवासी सिधाई ने कोर्ट में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि वह मशीनरी स्टोर की दुकान का प्रोपराइटर है। बीस मई २०१५ को पांच बजे शाम बैंक से पचास हजार रुपये निकाल कर अपनी दुकान पर पहुंचा तभी कोतवाली शाहगंज के एसआई अरविंद कुमार यादव अपने हमराही के साथ दुकान पर आए और कहे कि संदीप सोनकर वाले मामले में 50 हजार रूपये दो तब मैंने कहा कि उसकी सुलह हो गई है तो गालियां देने लगे तथा मारते पीटते हुए अपनी मोटर साइकिल पर बैठा कर थाने ले आए। मेरे पचास हजार रुपये छीन लिए और कहे कि तुम्हें एससी एसटी एक्ट में फंसा दूंगा। मुझे बेरहमी से पीटा तथा रुपए छीनकर सादे पेपर पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिया।
मजिस्ट्रेट ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी एसआई अरविंद कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए विचारण के लिए कोर्ट में तलब किया लेकिन वह हाजिर नहीं हुए जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया। इसके बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने डीआईजी व पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर आदेश दिया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें।
रवि किरन सिंह निवासी सिधाई ने कोर्ट में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि वह मशीनरी स्टोर की दुकान का प्रोपराइटर है। बीस मई २०१५ को पांच बजे शाम बैंक से पचास हजार रुपये निकाल कर अपनी दुकान पर पहुंचा तभी कोतवाली शाहगंज के एसआई अरविंद कुमार यादव अपने हमराही के साथ दुकान पर आए और कहे कि संदीप सोनकर वाले मामले में 50 हजार रूपये दो तब मैंने कहा कि उसकी सुलह हो गई है तो गालियां देने लगे तथा मारते पीटते हुए अपनी मोटर साइकिल पर बैठा कर थाने ले आए। मेरे पचास हजार रुपये छीन लिए और कहे कि तुम्हें एससी एसटी एक्ट में फंसा दूंगा। मुझे बेरहमी से पीटा तथा रुपए छीनकर सादे पेपर पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिया।
मजिस्ट्रेट ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी एसआई अरविंद कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए विचारण के लिए कोर्ट में तलब किया लेकिन वह हाजिर नहीं हुए जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया। इसके बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने डीआईजी व पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर आदेश दिया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें।