जौनपुर। मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच वर्ष पूर्व शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए खुलें न्यायालय में चौदह वर्ष का सश्रम कारावास एवं पैसठ हज़ार रुपए अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।
अभियोजन कथानक के अनुसार मडियाहूं थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 मई 2014 को दिन में तीन बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री चोरारी बाजार में कपड़ा लेने गई थी, उसी समय आरोपी विजय राजभर पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम चोरारी थाना मडियाहूं उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके आरोप पत्र कोर्ट में किया। दौरान विवेचना आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़िता की बरामदगी हुई। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी विजय राजभर उसे मड़ियाहूं से जौनपुर फिर जबरदस्ती लेकर सूरत चला गया और पांच-छः दिन शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद वह उसे लेकर कोलकाता गया और वहां बलात्कार करता रहा। मैं बराबर कहती रही कि मुझे घर पहुंचा दो लेकिन आरोपी नहीं माना। चार-पांच दिन कोलकाता में रखा और मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा।
अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह व वीरेंद्र कुमार मौर्य ने गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात आरोपी विजय राम राजभर को सज़ा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।




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