• एआरटीओ ने दी नियमों में परिवर्तन की जानकारी
रीता विश्वकर्मा
अम्बेडकरनगर। ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए अब परिवहन विभाग के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। 5 अप्रैल 2019 से समूचे उत्तर प्रदेश के लिए सभी ड्राइविंग लाइसेन्स (स्मार्ट कार्ड) प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रिन्ट होकर सीधे आवेदनकर्ता के घर पहुँचेंगे। आवेदनकर्ता को सिर्फ परिवहन कार्यालय जाकर पासपोर्ट आवेदन की तरह सभी औपचारिक प्रक्रियाएँ पूरी करनी होंगी। इसके बाद आवेदनकर्ता का ड्राइविंग लाइसेन्स 10 दिन के अन्दर सीधे उनके घर पहुँच जाएगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कैलाश नाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 अप्रैल 2019 से ड्राइविंग लाइसेन्स प्रिंटिंग का काम बन्द कर दिया गया है। नए सत्र में लाइसेंस आवेदकों को पासपोर्ट आवेदकों जैसी सुविधा देने की योजना बनाई गई है। अब परिवहन कार्यालय पर सिर्फ लाइसेंस आवेदक को आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एआरटीओ सिंह ने बताया कि आवेदनकर्ता का डेटाबेस लखनऊ भेज दिया जाएगा। इसके बाद 10 दिन के अन्दर आवेदक का डी.एल. प्रिन्ट होकर सीधे उनके पते पर पहुँच जाएगा। आवेदकों के घर डी.एल. भेजने की प्रक्रिया प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित परिवहन आयुक्त मुख्यालय पूरी करेगा।

एआरटीओ केएन सिंह के अनुसार यह व्यवस्था 5 अप्रैल 2019 से लागू हो गई है। कार्यालय में बनने वाले सभी ड्राइविंग लाइसेन्स का स्मार्टकार्ड अब लखनऊ से सीधे आवेदक के घर डाक से भेजा जाएगा। आवेदकों को कार्ड के लिए अब कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कभी-कभी मुख्यालय से परिवहन कार्यालय तक कार्ड पहुँचने में विलम्ब हो जाता था, ऐसे में आवेदक कार्यालय आकर कर्मचारियों से उलझते थे और असहज स्थिति उत्पन्न होती थी। अब शासन के इस निर्णय से आवेदक व विभागीय कर्मचारियों दोनों को सहूलियत मिलेगी। डी.एल. का स्मार्ट कार्ड आवेदक के घर भेजने का खर्च भी विभाग ही वहन करेगा। ऐसे में आवेदकों को अतिरिक्त खर्च से भी निजात मिलेगी।
उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि आवेदकों को फॉर्म संग अब रू. 22 के टिकट लगा हुआ लिफाफा नहीं देना पड़ेगा। आवेदक के द्वारा बायोमैट्रिक टेस्ट कराने के चौथे दिन डीएल घर के पते पर डिस्पैच हो जाएगा। 10 दिन के भीतर आवेदक को डीएल ना मिले तो हेल्पलाइन नंबर 18001800151 पर शिकायत दर्ज कराते हुए अपना पूरा विवरण दर्ज करा सकते हैं। डीएल की डिलीवरी होते ही आवेदक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा। डीएल नहीं मिलने पर कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज करने की सुविधा सुबह 8:00 से शाम 6:00 बजे तक होगी।
केएन सिंह ने बताया कि परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक दिन में डीएल परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ पहुंचेगा। दूसरे दिन डीएल ऑल इंडिया रजिस्टर में दर्ज होगा। तीसरे दिन डीएल मुख्यालय से जारी होगा। अगले 4 दिनों के अंदर डीएल आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। इस बीच आपका पता बदल जाता है तो हेल्प लाइन नंबर पर डीएल का भी नंबर सहित नया पता दर्ज कराने पर पुनः डीएल भेजा जाएगा।




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