जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र निवासिनी विवाहिता के प्रार्थना पत्र पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह ने आरोपी पति के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष बदलापुर को दिया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उसकी प्रति कोर्ट में प्रस्तुत करने का भी आदेश भी दिया है।

बदलापुर के एक गांव निवासी विवाहिता ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसके पति बहुधंधी, धोखेबाज, अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। वर्ष 2000 में उसे पता चला कि मुंबई में उसका पति डांस बार में लड़कियों की सप्लाई करता है। अपने रसूख व अवैधानिक कार्यों से वह लाखों रुपए मुंबई में कमाता था। धीरे-धीरे उसके कुकृत्यों का पता चला। इसका विरोध करने पर वह उसे प्रताड़ित करता था। मेरे सामने ही मेरी तीन नाबालिग पुत्रियों के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म करता रहा और अधिकारियों और नेताओं के साथ गलत संबंध बनाने का दबाव देता रहा।
पति की प्रताड़ना से तंग आकर पुत्रियां एक-एक कर घर से चली गई। सबसे छोटी लड़की मेरे पास रह गई। छोटी लड़की पर भी जब उसकी बुरी नियत हो गई तो जनवरी 2019 में मायके आ गई। 6 जनवरी 2019 को पति मायके आया और मुझे व बच्ची को ले जाने की जिद करने लगा। इंकार करने पर बच्ची के साथ अश्लील हरकत की और जान से मारने की धमकी दिया।




DOWNLOAD APP