• अब विक्रीत वाहनों के आंकड़े की जानकारी सुलभः राकेश श्रीवास्तव

जौनपुर। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) की व्यवस्था 1 अप्रैल से विनिर्मित समस्त वाहनों में लागू होनी है। इसके तहत वाहन में आगे, पीछे और शीशे के बायीं तरफ बार कोड में वाहन नम्बर अंकित होगा जिसको बार कोड स्कैनर से स्कैन करके वाहन का विवरण प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त निर्णय भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी अधिसूचना के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। इस निर्णय को लागू कराने के क्रम में उप सम्भागीय परिवहन परिवहन कार्यालय के सभी पंजीकृत डीलरों के साथ एआरटीओ उदयवीर सिंह ने बैठक किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी डीलर यह सुनिश्चित कर लें कि बिना एचएसआरपी के किसी भी वाहन का परिदान क्रेता को न किया जाय।
इसी क्रम में कार्यालय के वरिष्ठ सहायक राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यालय स्तर पर यह भी आंकड़ा प्राप्त किया जा सकेगा कि कितने वाहन विक्रीत हुये और उसके सापेक्ष कितने वाहनों पर एचएसआरपी लगाया गया। इस अवसर पर एआरटीओ विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, वाहन विक्रेता आदि उपस्थित रहे।




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