जौनपुर: आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें सभी राजनैतिक दल: डीएम | #AAPKIUMMID
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- डीएम ने राजनैतिक दलों के साथ की बैठक
जौनपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरिवन्द मलप्पा बंगारी की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के साथ बैठक हुई।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के तिथियों की घोषणा व आचार संहिता के साथ ही धारा 144 लागू हो चुकी है। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि आचार संहिता एवं चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन समस्त राजनैतिक दलों द्वारा किया जाये। उन्होंने सुविधा, समाधान, सुगम के प्रयोग और उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।
उन्होंने कहा कि यदि कहीं किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लघंन हो रहा है तो cVIGIL app की सहायता से चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। इस बार चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक बूथ पर टेंट और कुर्सी की व्यवस्था की जा रही है और प्रत्येक बूथ पर वीवी पैट लगायी जायेगी। इस दौरान उन्होंने एनवीएसपी पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की और कहा कि निर्वाचन सम्बन्धी कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो टोल फ्री नम्बर 1950 पर काल करके प्राप्त कर सकते है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार चुनाव में केवल फोटो वोटर स्लिप के साथ वोटर वोट नहीं डाल पायेेंगे। उन्हें फोटो वोटर स्लिप के साथ चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, सर्विस आइडेन्टिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक या पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोग्राफ सहित पासबुक, पैनकार्ड, स्मार्ट कार्ड इशू बाई आरजीआई अन्डर एनपीआर, मनरेगा जाब कार्ड, हेल्थ कार्ड श्रम मंत्रालय द्वारा जारी, पेंशन अभिलेख विथ फोटोग्राफ, एमपी, एमएलए, एएमएलसी द्वारा जारी विभागीय कार्ड, आधार कार्ड में से किसी एक पहचान पत्र को साथ ले जाना आवश्यक होगा।
उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अपील किया कि चुनाव प्रचार की सामग्री में प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी का अपराधिक इतिहास है तो चुनाव आयोग के निर्देश दिनांक 10 अक्टूबर 2018 के क्रम में उस प्रत्याशी को अपने क्रिमिनल रिकार्ड को कम से कम तीन बार प्रिन्ट अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से उसकी जानकारी अवश्य दें। जिलाधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के कार्यक्रमों की तिथियों की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद जौनपुर में छठे चरण में चुनाव सम्पन्न होगा। जिसके लिए 16 अप्रैल 2019 को अधिसूचना जारी की जायेगी। नाम निर्देेशन हेतु अंतिम तिथि 23 अप्रैल, नाम निर्देशन की जॉच हेतु दिनांक 24 अप्रैल बुधवार, नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 26 अप्रैल शुक्रवार, मतदान 12 मई 2019 को सम्पन्न होगा तथा 23 मई 2019 को मतगणना सम्पन्न होगी। 27 मई 2019 से पूर्व सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।
73-जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नामांकन न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं 74-मछलीशहर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नामांकन न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जौनपुर कोर्ट नं. 13 में किया जायेगा। उन्होंने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जौनपुर में कुल 1839 एवं मछलीशहर में कुल 1935 मतदेय स्थल बनाये गये हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले में कुल 3041 चुनाव पाठशाला 255 इण्टर कालेजों तथा 193 डिग्री कालेजों में साक्षरता निर्वाचन क्लब करके मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
जिले के समस्त सिनेमाघरों से सम्बन्धित आयोग द्वारा प्राप्त वीडियो का प्रदर्शन कराया जा रहा है और साथ ही साथ फेसबुक पर भी प्रदर्शित किया जा रहा है। निर्वाचन में नोटा के प्रयोग हेतु बैलेट पेपर में अन्तिम क्रमांक पर नोटा प्रदर्शित किया जायेगा। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में जिले में अवस्थित विधान निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 27 फलाइंग स्क्वायड टीम, 27 स्टैटिक टीम 09 लेखा टीम, 09 वीडियो अवलोकन एवं 09 वीडियों निगरानी टीम गठित की गयी है जो कि क्रियाशील हो गई है। 31 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 261 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिये गये है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरान्त पैम्फलेट पोस्टर बैनर होर्डिग कट आउट हटा दिये गये हे। जिले में अवस्थित प्रेस स्वामियों द्वारा यदि कोई बैनर, पैम्फलेट पोस्टर बैनर होर्डिंग कटआउट इत्यदि का इस्तेमाल किया जाता है तो वह अपने फर्म का नाम एवं मोबाइल नं. अवश्य अंकित करेगा। जिले में एमसीएमसी का गठन कर दिया गया है।
मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घण्टे के पूर्व की अवधि के दौरान जिले के दायरे में प्रचार सार्वजनिक बैठक करने एवं यातायात साधनों द्वारा मतदान केन्द्र के लिए मतदाताओं को लाने एवं ले जाना वर्जित है। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे की अवधि में कोई प्रचार अभियान नही किया जा सकता है। जनपद में काल सेन्टर स्थापित किया गया है जिसका टोल फ्री नम्बर 1950 है। एनवीएसपी डाउनलोड करें उसके बाद एनवीएसपी एप के माध्यम से मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम है या नही उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नही है तो फार्म 06 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुडवा सकता है। राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु समाधान एप प्रयोग किया गया है। राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रयोग सुविधा पोर्टल प्रयोग किया जा सकता है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि.एवं राजस्व/उपजिला निर्वाचन अधिकारी आरपी मिश्रा, अपर जिलाधिकारी भू. राजस्व डा. सुनील कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र नाथ मिश्र आदि उपस्थित रहे।