जौनपुर। पंवारा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता से घर में घुसकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने के आरोपी जितेंद्र कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने 7 वर्ष कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया।

पीडि़ता ने पंवारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 20 मार्च 2016 को अपने घर में सो रही थी।करीब तीन बजे रात में आरोपी जितेंद्र कुमार चाकू लेकर आया और उसे दबोच लिया। मड़हे में उसके साथ दुराचार किया। चाकू से शरीर में चोटे पहुंचाया। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में भी पीडि़ता ने घटना की पुष्टि की।
पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया।एडीजीसी अनूप शुक्ला ने अभियोजन पक्ष से पैरवी कर गवाहों को परीक्षित कराया। अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि बकाये रुपए की रंजिश को लेकर उसे फंसाया गया। कोर्ट ने समस्त साक्ष्यों का परिशीलन व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी जितेंद्र को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।




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