जौनपुर: सीजेएम ने वाद दर्ज कर जांच का दिया सीओ को आदेश | #AAPKIUMMID
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जौनपुर। 13 दिन से जेल में निरुद्ध आरोपी पर लाइन बाजार पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। मामला पचहटियां का है। सीजेएम ने इस मामले में एसओ और अन्य के खिलाफ वाद दर्ज कर सीओ को जांच का आदेश दिया है और 21 मार्च को आख्या के साथ कोर्ट में तलब किया है।
वादी जितेंद्र यादव निवासी पचहटिया ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि गांव का सूरज प्रकाश उससे चुनावी रंजिश रखता है तथा पुलिस को प्रभाव में लेकर फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देता है। 24 फरवरी 2019 को रात 8 बजे पचहटिया तिराहे के पास सूरज ने अन्य आरोपियों के साथ उसे मारा-पीटा। गालियां व धमकी दी। लोगों ने बीच-बचाव कर बचाया। कुछ देर बाद सूरज अपने साथ थानाध्यक्ष संजीव कुमार मिश्रा को लेकर घर आया।
थानाध्यक्ष वादी को गालियां देते हुए मारे पीटे और थाने पर ले आए। रात करीब 11:30 बजे सूरज की दरखास्त पर वादी तथा वादी के भाइयों पर मारपीट, गाली व धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया जबकि वादी का भाई रवि उर्फ टेढ़ू यादव 11 फरवरी 2019 से अपहरण के एक मुकदमे में जिला कारागार में बंद है, उसको भी फर्जी ढंग से घटना में संलिप्त कराकर अभियुक्त बना दिया गया। जो व्यक्ति घटना के 13 दिन पहले से जेल में बंद है वह अपराध में कैसे शामिल हो सकता है।
आरोपी ने पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से कानून का खुला दुरुपयोग किया। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। वादी का ही चालान कर दिया गया। वादी को आई चोटों का मेडिकल भी नहीं हुआ। न्याय न मिलने पर वादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी सदर को मामले की जांच का आदेश दिया।
वादी जितेंद्र यादव निवासी पचहटिया ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि गांव का सूरज प्रकाश उससे चुनावी रंजिश रखता है तथा पुलिस को प्रभाव में लेकर फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देता है। 24 फरवरी 2019 को रात 8 बजे पचहटिया तिराहे के पास सूरज ने अन्य आरोपियों के साथ उसे मारा-पीटा। गालियां व धमकी दी। लोगों ने बीच-बचाव कर बचाया। कुछ देर बाद सूरज अपने साथ थानाध्यक्ष संजीव कुमार मिश्रा को लेकर घर आया।
थानाध्यक्ष वादी को गालियां देते हुए मारे पीटे और थाने पर ले आए। रात करीब 11:30 बजे सूरज की दरखास्त पर वादी तथा वादी के भाइयों पर मारपीट, गाली व धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया जबकि वादी का भाई रवि उर्फ टेढ़ू यादव 11 फरवरी 2019 से अपहरण के एक मुकदमे में जिला कारागार में बंद है, उसको भी फर्जी ढंग से घटना में संलिप्त कराकर अभियुक्त बना दिया गया। जो व्यक्ति घटना के 13 दिन पहले से जेल में बंद है वह अपराध में कैसे शामिल हो सकता है।
आरोपी ने पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से कानून का खुला दुरुपयोग किया। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। वादी का ही चालान कर दिया गया। वादी को आई चोटों का मेडिकल भी नहीं हुआ। न्याय न मिलने पर वादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी सदर को मामले की जांच का आदेश दिया।