जौनपुर। सरपतहां थाना क्षेत्र के रामनगर में मुकदमा हारने के प्रतिशोध में वादिनी के पुत्र की गड़ासी से वारकर हत्या करने तथा परिवार के अन्य सदस्यों पर प्राणघातक हमला करने के चार आरोपियों को शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाया। घटना की प्राथमिकी मृतक की मां शोभावती देवी ने दर्ज कराया था।

अभियोजन के अनुसार वादिनी शोभावती के परिवार वालों का हरिहर से जमीन का मुकदमा चल रहा था। जिसमें वादिनी के परिवार वालों के पक्ष में न्यायालय से फैसला हो गया। इसी बात की रंजिश को लेकर हरिहर तिवारी उनके पुत्र जटाशंकर व राकेश,पत्नी प्रभावती व जटाशंकर की पत्नी किरन लाठी, डंडा, गड़ासी व टंगारी लेकर गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से वादी के दरवाजे पर चढ़ आए वादिनी के परिवार वाले जान बचाने के लिए घर में भागे तो आरोपी घर से खींच कर वादिनी के पति केशव व पुत्र नरेंद्र पर प्राणघातक हमला कर गंभीर चोटे पहुंचाए।
बीच बचाव में वादिनी व उसके पति को भी आरोपियों ने चोटे पहुंचाया। शोर पर गांव के राकेश आदि आ गये।घटना देखे व बीच-बचाव कर जान बचाए। आरोपी धमकी देते हुए चले गए। वादिनी के पुत्र नरेंद्र की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। आरोपी हरिहर की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई। कोर्ट ने समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जटाशंकर, राकेश, किरन व प्रभावती को हत्या व अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाया।




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