जौनपुर। चंदवक थाना क्षेत्र के लेवरूआ गांव में गिरफ्तार आरोपी शोभनाथ दूबे को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ने 12 वर्ष कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाया।

एक सितंबर 2005 को 10:30 बजे दिन पॉलिथीन के पैकेट में 350 ग्राम हेरोइन के साथ चंदवक, लेवरूआ निवासी आरोपी शोभनाथ को गिरफ्तार किया गया था। थानाध्यक्ष राजनारायण व अन्य पुलिसकर्मियों ने आरोपी को हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में चालान किया था।




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