मड़ियाहूं, जौनपुर। स्थानीय विकासखंड के ग्राम पंचायत मलिकानपुर में अनियमितता पाए जाने पर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने ग्राम प्रधान के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर 21 दिन में जवाब मांगते हुए चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि में उनके द्वारा जवाब नहीं दिया जाता तो पंचायती राज एक्ट की धारा 95 (1)6 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
ज्ञातव्य हो कि स्थानीय विकास खंड के ग्राम पंचायत मलिकानपुर निवासी प्रेम लाल ने जिलाधिकारी को ग्राम प्रधान सियाराम के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग किया था। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जिला सेवायोजन अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया था। उक्त के संदर्भ में जिला सेवायोजन अधिकारी ने अपने कार्यालय के पत्र 1005/2018 दिनांक 16 अगस्त को आख्या प्रस्तुत किया कि गांव में नंदलाल पुत्र रामदीन के नाम से 2017 में आवास आवंटित किया गया था।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि इस नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता। जांच में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं पाया गया। दूसरा समरथी पत्नी जय राम को 2014-15 में आवास आवंटित है। परंतु आवास नहीं बना है।सुभाष पुत्र परदेसी को 2017 में आवास आवंटित किया गया था जो अभी तक नहीं बना है। इसी तरह अन्य कार्यों में भी अनियमितता पायी गयी।
उक्त के संबंध में प्रस्तुत आख्या पर जिलाधिकारी ने प्रधान को 95(1 )जी के तहत नोटिस जारी कर 21 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। स्पष्टीकरण न देने की दशा में प्रधान के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।




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