• छः आरोपियों पर लूटपाट व छेड़खानी एवं एसपी व थानाध्यक्ष पर प्रावधानों की अवहेलना का आरोप

जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी वादिनी के घर पर चढ़कर लूटपाट करने, छेड़खानी व मारपीट करने के छ: आरोपियों के खिलाफ, विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाले थानाध्यक्ष मुंगराबादशाहपुर के खिलाफ एवं मामले की जांच न कराने वाले पुलिस अधीक्षक पर सीजेएम ने वाद दर्ज किया। कोर्ट ने मामले की जांच का आदेश अपर पुलिस अधीक्षक को दिया। जांच रिपोर्ट से 15 फरवरी तक अवगत कराने को कहा।
मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत अधिवक्ता शरद जायसवाल के माध्यम से दरखास्त दिया कि सीताराम, राजपति समेत छ: आरोपी पुरानी रंजिश को लेकर 14 जनवरी 2019 को 2:00 बजे दिन लाठी डंडा से लैस होकर उसके घर पर आकर गालियां देने लगे। मारने के लिए दौड़ाये। जब वह जान बचाने के लिए घर में गई तो आरोपी घर में घुसकर घसीटते हुए उसे अर्धनग्न कर बाहर निकाल कर बुरी तरह से मारपीटे और छेड़खानी किया, उसके गहने लूट लिए।
वादिनी की पुत्री व जेठ बचाने आए तो उन्हें भी ने मारा पीटा। पुत्री के साथ भी अश्लील हरकत की। गांव वालों ने बीच-बचाव कर जान बचाई। आरोपी धमकी देते चले गए। थानाध्यक्ष मुंगराबादशाहपुर ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया। जिलाधिकारी के आदेश पर 18 जनवरी को वादिनी व अन्य चोटहिलों का मेडिकल हुआ।
पुलिस अधीक्षक ने दरखास्त के बावजूद न तो मामले की जांच किया न किसी अधीनस्थ पुलिसकर्मी को अन्वेषण का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक ने कानूनी प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना की। वादिनी की दरखास्त पर कोर्ट ने मामले को बतौर वाद दर्ज किया तथा जांच का आदेश अपर पुलिस अधीक्षक को दिया।






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