जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के भरण पोषण के मुकदमे में कोर्ट के आदेश के बावजूद पत्नी तमन्ना, तीन वर्षीय पुत्र अलीशेर को भरण पोषण न देने वाले पति दिलशाद निवासी थाना बक्सा की गिरफ्तारी और भरण पोषण की धनराशि की रिकवरी का आदेश परिवार न्यायालय के न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को दिया है।

कोर्ट ने पति दिलशाद को १७ अगस्त २०१७ को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी को प्रतिमाह तीन हजार रुपये व पुत्र अलीशेर को एक हजार रुपए अदा करें। लेकिन उसने आदेश का अनुपालन नहीं किया।




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