जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी गौरव वर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन पेंशन योजना बीते 15 फरवरी से लागू हो गया है। उसके अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को जिनकी मासिक आय 15000 रूपये व उनकी आयु 18 से 40 के मध्य है, को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात 3000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।

यह योजना अंशदायी है तथा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को उनके योजना में प्रवेश के आयु के आधार पर 55 से 200 रूपये प्रतिमाह नियमित अंशदान किया जायेगा। श्रमिक द्वारा किये गये अंशदान के समतुल्य धनराशि का अंशदान भारत सरकार द्वारा भी किया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जायेगा।
योजना में प्रवेश के लिये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपना नामांकन कराना होगा तथा उसे यह सहमति देनी होगी कि वह स्वच्छता से पेंशन योजना को स्वीकार कर रहा है।





DOWNLOAD APP