पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकार एलजी के पास, दिल्ली सरकार को झटका | #AAPKIUMMID
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सीकरी की अगुवाई वाली बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले से दिल्ली सरकार की उम्मीदों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सहित एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकार केंद्र के दिया है। ऐसे में इन्हें एलजी नियंत्रित करेंगे। जबकि जमीन, किसान और बिजली की दरें दिल्ली सरकार तय करेगी। किसी भी मतभेद की स्थिति में एलजी का फैसला सर्वोच्च रहेगा।
फैसले को पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि संयुक्त सचिवों से ऊपर के पदों के तबादले और पोस्टिंग का फैसला एलजी करेंगे। जबकि अन्य पदों को दिल्ली सरकार नियंत्रित करेगी। जस्टिस भूषण का इस मुद्दे पर मतभेद रहा। ऐसे में पोस्टिंग और तबादले पर तीन सदस्यीय बेंच फैसला करेगी।
सीकरी ने कहा कि दिल्ली सरकार एलजी को फाइल भेंजे। एलजी ही इसमें फैसला लेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते तक फैसला आने की उम्मीद जताई थी।
Police, anti-corruption bureau possess LG, Blow to Delhi government
फैसले को पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि संयुक्त सचिवों से ऊपर के पदों के तबादले और पोस्टिंग का फैसला एलजी करेंगे। जबकि अन्य पदों को दिल्ली सरकार नियंत्रित करेगी। जस्टिस भूषण का इस मुद्दे पर मतभेद रहा। ऐसे में पोस्टिंग और तबादले पर तीन सदस्यीय बेंच फैसला करेगी।
सीकरी ने कहा कि दिल्ली सरकार एलजी को फाइल भेंजे। एलजी ही इसमें फैसला लेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते तक फैसला आने की उम्मीद जताई थी।
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