जौनपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले ऐसे समस्त पेंशनर को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 व आयकर अधिनियम के अन्य संगत प्राविधानों के अन्तर्गत आते हो, वित्तीय वर्ष 2018-19 की अपनी कुल आय के आधार पर अपना आयकर विवरण तथा आयकर गणना चार्ट 20 फरवरी तक कोषागार कार्यालय में अवश्य प्रस्तुत कर दें जिससे कोषागार कार्यालय द्वारा नियमानुसार आयकर की कटौती कर आगामी माह की पेंशन का भुगतान किया जा सके। आयकर विवरण व आयकर गणना चार्ट प्रस्तुत न करने पर कोषागार द्वारा नियमानुसार आयकर की कटौती के सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई कर ली जायेगी।




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