जौनपुर। रामपुर थाना क्षेत्र के असवां गांव में विवाहिता की दहेज हत्या मामले के आरोपी पति,सास व देवर को जिला जज ओम प्रकाश त्रिपाठी ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 6-6 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
अभियोजन कथानक के अनुसार लालमनि देवी निवासी सकरा रामपुर ने रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसने अपनी लड़की पिंकी की शादी 2011 में असवां निवासी विकास सिंह से किया था। विवाह के बाद पति, विकास, सास राधा देवी, देवर विवेक सिंह दहेज में चार चक्का गाड़ी व मुम्बई में फ्लैट के लिए रुपए की मांग को लेकर पिंकी को प्रताड़ित करते थे। इस बीच पिंकी के दो बच्चे भी हुए लेकिन आरोपियों द्वारा उसकी की प्रताड़ना जारी रही।
उक्त मांग पूरी नहीं होने पर 4 जून 2015 की रात पिंकी, उसके साढ़े तीन वर्षीय पुत्र व तीन माह की पुत्री को आरोपियों ने जलाकर हत्या कर दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को को सुनने व उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलनके पश्चात तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।




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