• वादी की दरखास्त पर कोर्ट ने रंगदारी मांगने के आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र के मैनुद्दीनपुर निवासी धनंजय सिंह से मुख्तार अंसारी का कांट्रैक्ट किलर बताकर दस लाख रुपये रंगदारी मांगने के अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश कोर्ट ने थानाध्यक्ष लाइन बाजार को दिया।

वादी धनंजय सिंह ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम के माध्यम से दरखास्त दिया कि 4 दिसंबर 2018 को उसके मोबाइल पर अलग अलग नंबर से भारी आवाज में किसी व्यक्ति ने फोन किया और कहा कि तुम्हारी मौत बोल रहा हूं। तुम लोग बहुत कमाते हो। दस लाख रूपये रंगदारी दो नहीं तो गोलियां बरसा कर शरीर छलनी कर देंगे। फोन करने वाले ने खुद को मुख्तार अंसारी माफिया डॉन का कांट्रैक्ट किलर बताया। कहा 1 हफ्ते के अंदर रुपए की व्यवस्था करो नहीं तो तुम्हारे घर में सिर्फ लाशें बिछी होगी। धमकी से वादी काफी डर गया।
6 दिसंबर 2018 को 11:30 बजे जब वादी दीवानी न्यायालय आकर दरखास्त आरोपी के खिलाफ टाइप करा रहा था उस समय भी उसके मोबाइल पर फोन आया और पुनः रंगदारी की मांग की गई। वादी को हमेशा अनहोनी व हादसे का भय सताता है।
वादी इस घटना की सूचना थाना व पुलिस अधीक्षक व अन्य उच्चाधिकारियों को दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संगीन मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष लाइन बाजार को दिया।




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