मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर। स्थानीय नगर के पकड़ी मुहल्ले में निवास करने वाले परिवार की एक छ: वर्षीय मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपहृत कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बीते सोमवार की रात लगभग डेढ़ बजे प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण रॉय ने भुक्तभोगी के भाई के निशानदेही पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
बताते हैं कि पश्चिम बंगाल प्रांत के बीरभूम जिला के एक गांव निवासी पीड़ित के पिता अपने परिवार सहित मुंगराबादशाहपुर नगर के स्टेशन रोड के निकट झोपड़पट्टी में रहता है। उसके परिजन कूड़े में से कबाड़ बिनकर अपना जीवन यापन करते है। बीते सोमवार को प्रातः लगभग 9  बजे पीड़ित का भाई व पीड़ित लड़की दोनों कूड़े के ढेर से कबाड़ बिन रहे थे। इसी बीच वहां स्टेशन रोड के पास का ही लाला पुत्र रमेश पहुंचा और पीड़िता के भाई को चार रुपए गुटका लाने के लिए दिया। जब वह गुटका लाने के लिए चला गया तो लाला मासूम बच्ची को लेकर कहीं गायब हो गया। सोमवार की सायं मासूम बच्ची गरियाव रेलवे क्रॉसिंग के पास बने प्रतीक्षालय में अचेतावस्था में पड़ी मिली तो ग्रामीणों ने डायल 100 को सूचित किया।

सूचना मिलने पर पीआरबी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मासूम बच्ची को ले आकर उसके माता पिता को सौंप दिया। रात लगभग 9 बजे जब लड़की शौच के लिए उठी तो उसके निजी अंग से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। जिसे देख परिजनो के होश उड़ गए। परिजन तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाने पर आकर दिए तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।
प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय तुरंत पीड़ित को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंगराादशाहपुर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने पीड़ित मासूम बच्ची की हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल जिला महिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रात लगभग 12 बजे पुलिस उपाधीक्षक मछलीशहर अवधेश कुमार शुक्ल मौके पर पहुँचे और प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय कांस्टेबल फूल चंद्र मिश्र, आनंद प्रकाश, विमल द्विवेदी एवं अमित सिंह की टीम बनाकर तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी स्टेशन के पास कहीं भागने की फिराक में खड़ा है।
सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय अपने हमराहियों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ित के भाई से उसकी पहचान कराए। पहचान में आरोपी की पुष्टि हो जाने पर आरोपी लाला के विरुद्ध पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376 आईपीसी व 3/4 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को जेल भेज दिया।