जौनपुर। दो एवं चार पहिया वाहन सहित गैर परिवहन यान के स्वामी नवम्बर माह के अन्त तक अपने वाहन का नवीनीकरण करा लें। यदि वाहन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है तो पंजीयन अधिकारी के यहां आवेदन देकर उसका निरस्तीकरण करा लें।

पंजीयन की वैधता समाप्त होने या नवीनीकरण न कराने की दशा में वाहन स्वामी का यह कार्य अपराध माना जायेगा। यदि निर्धारित समय के अन्तर्गत कोई प्रत्यावेदन किसी यान के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं होता है तो नियमानुसार वाहन स्वामियों के यान का पंजीयन निलम्बित कर दिया जायेगा।
इस आशय की जानकारी उदयवीर सिंह पंजीयन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन/प्रशासन) ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।