• विवेचक पर सही ढंग से विवेचना न करने व अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का आरोप

जौनपुर। चंदवक थाना क्षेत्र के भूलनडीह में धर्मांतरण प्रकरण में बार बार आदेश के बावजूद विवेचक प्रभारी निरीक्षक केराकत अनिल कुमार सिंह द्वारा आदेश की अवहेलना कर प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में न भेजने पर एसीजेएम पंचम कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि वह विवेचक को आदेशित करें कि विवेचना में अब तक क्या प्रगति हुई इसकी रिपोर्ट कोर्ट में भेजें।एसपी की गई कार्यवाही से 1 दिसंबर को अवगत कराएं।
उधर सही ढंग से विवेचना न करने की पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए वादी अधिवक्ता बृजेश सिंह ने विवेचक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।विवेचक ने आज तक गवाहों का बयान नहीं लिया।धीमी गति से विवेचना के कारण सबूत नष्ट हो गए व अभियुक्तों को फायदा पहुंचा। कानून में निर्धारित ढंग से विवेचना न कर कर्तव्य की उपेक्षा किए।

गाजीपुर जनपद के सोनियापार गांव निवासी प्रमोद दुबे, नंदकिशोर, राजेश दुबे, रमेश कुमार ने  वादी की दरखास्त के समर्थन में पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र के जरिए अपना बयान भेजा कि  ईसाई केंद्र संचालक दुर्गा प्रसाद यादव अपने चार-पांच अन्य साथियों के साथ उनके गांव में ईसाई धर्म का प्रचार करने आया। उसने सनातन धर्म व मूर्ति पूजा का अपमान कर ईसा मसीह की जय बोलने व ईसाई धर्म ग्रहण करने को कहा।सनातन धर्म के प्रति घृणा व वैमनस्य फैलाया। अब तक 8 गवाहों ने शपथ पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से बयान भेजा है जिसमें उन्होंने वादी अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है।
अधिवक्ता बृजेश सिंह की दरखास्त पर कोर्ट ने दुर्गा प्रसाद यादव व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। 5 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद वादी का बयान हुआ लेकिन विवेचक ने आज तक किसी गवाह का बयान नहीं लिया न सबूत इकट्ठा करने का प्रयास किया न ही आरोपियों की गिरफ्तारी की। जबकि हाई कोर्ट ने पर्याप्त सबूत मिलने तक आरोपी दुर्गा प्रसाद की गिरफ्तारी पर रोक लगाया था।