जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के काजीशाहपुर में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति व ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने गुरुवार को खुले न्यायालय में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।

संतोष यादव निवासी मजडीहा,शाहगंज ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराया था। अभियोजन कथानक के अनुसार संतोष ने अपनी बहन अर्चना की शादी 2007 में इंद्रजीत यादव निवासी काजीशाहपुर के साथ किया था। विवाह के बाद पति इंद्रजीत,ससुर नंदलाल आदि दहेज में एक लाख रुपए व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर अर्चना को प्रताड़ित करते थे। 11 जनवरी 2015 को एक बजे दिन ससुराल वालों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। 12 जनवरी को जिला चिकित्सालय में दौरान इलाज अर्चना की मृत्यु हो गई।
मृत्यु के पूर्व अर्चना ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पुरी करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में वादी व मृतका के मायके पक्ष के अन्य गवाह पक्षद्रोही हो गए और घटना का समर्थन नहीं किया।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्कों को सुनने तथा समस्त साक्ष्यों का परिशीलन व मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर पति व ससुर को हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।