जौनपुर। जलालपुर थाना क्षेत्र निवासी मूक बधिर विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में उसकी गवाही के संबंध में मूकबधिरों की इंटीनरेंट टीचर की गिरफ्तारी का वारंट अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने जारी किया है। कोर्ट ने बीएसए को आदेश दिया है कि अध्यापिका पर वारंट का तामीला कराकर उन्हें कोर्ट में पेश करें।

विदित हो कि जलालपुर थाना क्षेत्र निवासी जन्म से मूक बधिर विवाहिता से ६ अगस्त २०१७ को घर में घुसकर उसकी लाचारी का फायदा उठाते हुए दुष्कर्म करने का अभियुक्त अजय पर आरोप है। मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है।
सरकारी वकील ने प्रार्थना पत्र दिया था कि चूंकि पीड़ित विवाहिता मूक बधिर है। इस वजह से उसकी गवाही कराने के लिए मूक बधिरों की टीचर को तलब होना आवश्यक है। वह चार्जशीटेड गवाह है। कोर्ट ने पिछली तारीख पर विकासखंड मुंगराबादशाहपुर में तैनात इंटीनरेंट टीचर बृजावती सिंह कोर्ट में तलब किया था लेकिन आदेश के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुई। जिस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।