जौनपुर। मीरगंज थाना क्षेत्र के जरौना निवासी मिस्त्री अरविंद की रंजिश को लेकर हत्या के मामले में तीन आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज न करने वाले थानाध्यक्ष व मुंशी के खिलाफ वाद दर्ज कर कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी को जांच का आदेश दिया था। जांच आख्या कोर्ट में 3 अक्टूबर को पेश करने का भी आदेश दिया था। सीओ मछलीशहर ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जांच नहीं की जिस पर कोर्ट ने सीओ के खिलाफ अवमानना का वाद दर्ज कर उन पर अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया।
मामले के अनुसार भोलानाथ विश्वकर्मा निवासी जरौना, मीरगंज ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसका पुत्र अरविंद मिस्त्री था।उसे आरोपी इंद्रजीत व अन्य आरोपी दरवाजे की मरम्मत के लिए ले गए। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी।
वादी के पुत्र का शव बनकट रेलवे लाइन पर पाया गया। सूचना पर 100 नंबर पुलिस पहुंची। आरोपी के घर से वादी के पुत्र की मोटरसाइकिल बरामद हुई। वादी के पुत्र का शव सदर हॉस्पिटल ले जाया गया।
थानाध्यक्ष मीरगंज ने वादी की प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं किया। प्रार्थना पत्र उठाकर फेंक दिए।दस्तखत बनवाकर झूठी प्राथमिकी दर्ज कर लिया। वादी ने मुख्यमंत्री व आईजी को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तब उसने कोर्ट की शरण ली।