जौनपुर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोकेश वरुण ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार 08 दिसम्बर 2018 को सुबह 10 बजे से दीवानी न्यायालय जौनुपर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समझ नहीं आए है। उन्हें वाद पूर्व (प्रीलिटीगेशन स्तर पर) एनआई एक्ट वाद, बैंक वसूली वाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जलकर वाद अन्य वाद तथा लम्बित शमनीय/लघु आपराधिक वाद, एनआईएक्ट वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जल कर वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अध्याप्ति वादों, सेवानिवृत्तिक परिलाभों से संबंधित मामले, राजस्व वाद तथा सिविल वाद एवं अन्य प्रकार के सुलह समझौता योग्य वादों का निस्तारण लोक अदालत में करा सकते है।
उन्होंने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील किया है कि अपने-अपने वादों का निस्तारण 08 दिसम्बर 2018 को आहूत राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करावें तथा इस अवसर का लाभ उठाएं।