जौनपुर। सरपतहां थाना क्षेत्र निवासी वादिनी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को 10 वर्ष कारावास व 25हजार रुपये जुर्माना तथा अपहरण में सहयोग करने वाली महिला आरोपी को 5 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने शनिवार को खुले न्यायालय में दोषी करार देते हुए सुनाई है।

पीड़िता वादिनी ने घटना की एफआइआर सरपतहां थाने में दर्ज कराई थी। उसके अनुसार वादिनी 16 अप्रैल 2002 को 7 बजे खेत में गई थी। तभी खरताबपुर निवासी मालती देवी ने उससे आकर कहा कि तुझे अच्छा कपड़ा बनवा दूंगी रिश्तेदारी में चलना है। बहला-फुसला कर उसे जीप में बैठाई ।जीप में आरोपी रसीद, सतीश व बटुकधारी पहले से मौजूद थे।
आरोपी उसे अगवा कर विभिन्न स्थानों पर ले गए। उसे कमरे में बंद कर मारा पीटा। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।