लखनऊ: कैट के आदेश पर प्रमुख सचिव गृह द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई
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लखनऊ। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने खिलाफ चल रहे विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में दायर मुकदमे में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच द्वारा दिए गए आदेश के पालन में कल (10 सितम्बर 2018) प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार ने अमिताभ को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया।
अमिताभ ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ बिना किसी आधार के 04 विभागीय कार्यवाहियां शुरू कर दी गयीं जो अब 02 से 03 साल से अकारण लंबित हैं. उन्होंने अखिल भारतीय सेवाएँ अनुशासन तथा अपील नियमावली में जनवरी 2017 में हुए संशोधन के आधार पर इन कार्यवाहियों को समाप्त करने की प्रार्थना की थी. कैट ने इस पर प्रमुख सचिव गृह को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया था, इसके बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर अमिताभ ने अवमानना याचिका दायर किया था जिसमे कैट ने अरविन्द कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की।