• मृतक के पिता की दरखास्त पर कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी को दिया जांच का आदेश

जौनपुर। मीरगंज थाना क्षेत्र के जरौना निवासी मिस्त्री अरविंद की रंजिश को लेकर हत्या के मामले में तीन आरोपियों एवं रिपोर्ट दर्ज न करने वाले थानाध्यक्ष व मुंशी के खिलाफ वाद दर्ज कर कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी को जांच का आदेश दिया।जांच आख्या कोर्ट में 3 अक्टूबर को पेश करने का भी आदेश हुआ।

भोलानाथ विश्वकर्मा निवासी जरौना,मीरगंज ने कोर्ट में धारा 156(3) की तरह दरखास्त दिया कि उसका पुत्र अरविंद जो मिस्त्री का काम करता था, उसे आरोपी इंद्रजीत व अन्य आरोपी दरवाजे की मरम्मत के लिए ले गए। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी।
वादी के पुत्र का शव बनकट रेलवे लाइन पर पाया गया। सूचना पर 100 नंबर पुलिस पहुंची। आरोपी के घर से वादी के पुत्र की मोटरसाइकिल बरामद हुई।वादी के पुत्र का शव सदर हॉस्पिटल ले जाया गया।वादी थाना मीरगंज में दरखास्त देने गया। आरोपियों के अनुचित व नाजायज दबाव में आकर पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं किया। दरखास्त उठाकर फेंक दिए। दस्तखत बनवाकर झूठी प्राथमिकी दर्ज कर लिया।
वादी ने मुख्यमंत्री, आईजी व पुलिस के अन्य अधिकारियों को दरखास्त दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तब उसने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।