जौनपुर। शाहगंज थाना क्षेत्र के ताखा पूरब निवासी वादी की डिक्रीशुदा जमीन पर विपक्षी को कब्जा दिलाने,आदेश को फर्जी बताकर फाड़ने, गालियां, धमकी देने के मामले में सीजेएम ने तत्कालीन एसडीएम जयनारायण, क्षेत्राधिकारी अवधेश, कोतवाल नागेंद्र प्रसाद समेत 6 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, अपराध में सहयोग करने, पदीय कर्तव्यों की उपेक्षा करने का वाद दर्ज किया।

शिवपूजन निवासी ताखा पूरब ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके दादा राजाराम के पक्ष में सिविल कोर्ट में आराजी के संबंध में डिक्री पारित हुई। उसने कलावती के पुत्र जगदंबा के खिलाफ इजरा दाखिल किया। 16 दिसंबर 2016 को डिग्रीशुदा जमीन पर पुलिस की सहायता से उसे कब्जा दिलाया गया। 6 जनवरी 2017 को इजरा निस्तारित हो गया। कब्जा मिलने के बाद जमीन पर कुछ लोग कब्जा करने लगे। तत्कालीन तहसीलदार शाहगंज ने 17 जुलाई 2017 को एसडीएम शाहगंज को स्पष्ट आख्या दिया कि जमीन वादी की है।
इसके बावजूद आरोपी लल्लू आदि के शह पर तत्कालीन एसडीएम जय नारायण, क्षेत्राधिकारी अवधेश, कोतवाल नागेंद्र विपक्षियों को वादी की जमीन पर कब्जा दिलाने लगे। कोतवाली शाहगंज में शिकायत करने गया और आदेश की कॉपी दिखाया तो कहे कि बहुत आदेश कोर्ट से आते हैं।यह फर्जी आदेश है। गालियां देते हुए डांट कर भगा दिया। तत्कालीन सीओ व एसडीएम को डिक्री दिखाया लेकिन आरोपियों के दबाव में कोई कार्यवाई अधिकारियों ने नहीं किया। वादी की डिक्री व वकालतनामा फाड़कर फेंक दिए, गालियां व धमकी दिए। कोर्ट के लिए अपशब्दों का प्रयोग किए। विपक्षी को वादी की आराजी पर निर्माण करवा दिये। अधिकारियों ने अपने पदीय कर्तव्यों का खुला उल्लंघन किया। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई तब वादी ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाया।