जौनपुर। आरोपी की जमानत लेना जमानतदार को महंगा पड़ गया।रामपुर थाना क्षेत्र में रात्रि में सेंधमारी कर चोरी करने का आरोपी कमलेश वर्षों से फरार है। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट,कुर्की की नोटिस व जमानतदार को नोटिस जारी की गई।
इसके बावजूद आरोपी हाजिर नहीं हुआ।अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट अशोक कुमार ने सरकारी वकील सुरेंद्र प्रजापति के प्रार्थना पत्र पर जमानतदार के खिलाफ वाद दर्ज कर जमानत धनराशि 50,000 रुपए की वसूली के लिए उसे नोटिस जारी किया।

विदित हो कि रात्रि में सेंधमारी कर चोरी करने के आरोपी कमलेश निवासी दामोदरा,रामपुर की 2 दिसंबर 2014 को पन्ना लाल निवासी बक्सा ने खतौनी लगाकर 50,000 रूपए की जमानत लिया।बाद में आरोपी फरार हो गया। 22 जून 2017 को आरोपी कमलेश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। 10 सितंबर 2018 को उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कुर्की की नोटिस व जमानतदार पन्नालाल को नोटिस जारी हुई।
इसके बावजूद पन्नालाल ने मुल्जिम कमलेश को हाजिर नहीं कराया।सरकारी वकील ने दरखास्त दिया कि जमानतदार की 50,000 रूपए की जमानत धनराशि उससे वसूल की जाय। वसूली न होने पर जमानतदार को दंडित किया जाए। कोर्ट ने जमानतदार पन्नालाल के खिलाफ वाद दर्ज किया तथा जमानत धनराशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया।